Monday, May 31, 2010

जनगणना में समस्त जानकारियां मुहैया कराना अनिवार्य

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि जनगणना अधिकारियों को समस्त जरूरी सूचनाएं मुहैया कराना हरेक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है और ऎसा न किया जाना न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन में व्यवधान डालने के समान है बल्कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान की तरक्की में भी बाधक है।
सरकारी विज्ञçप्त के अनुसार जनगणना के कार्य में जुटे कर्मियों का कहना है कि कुछ लोगों के मन में उनके कार्य के बारे में कुछ गलत भ्रांतियां थीं। इसी वजह से उन्होंने इस वृहद कार्य में सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई। कुछ मामलों में तो जनगणना कर्मियों को किसी न किसी बहाने घरों में प्रवेश करने की इजाजत भी नहीं दी गई।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऎसा आचरण न सिर्फ सरकारी कर्मियों के कार्य निष्पादन में बाधा डालने के समान है बल्कि 25 लाख कर्मियों की मदद से देश में पहली बार शुरू किए गए वृहद अभियान को भी कुछ हद तक बाधित करने के समान है।विज्ञçप्त में कहा गया है कि हरेक व्यक्ति का जनगणना कर्मियों को जानकारी मुहैया कराना अनिवार्य है। यह जानकारियां सिर्फ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए जुटायी जा रही हैं। इन्हें पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और इनसे जनकल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य के स्तर पर नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया के संपन्न हो जाने पर निवासियों को पहचान पत्र भी जारी होगा।
देश के 29 राज्यों में गत एक अप्रैल से चरणबद्ध ढंग से जारी जनगणना 2011 की प्रक्रिया के पहले चरण के तहत घरों को सूचीबद्ध करने तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए आंक़डे एकत्र करने का कार्य किया गया। सभी राज्यों को इस कार्य को 45 दिनों में निपटाना है। इसके बाद फोटोग्राफी और बायोमीट्रिक चरण पूरा किया जाएगा।

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