Tuesday, December 14, 2010

जनगणना में स्थान परिवर्तन के ब्यौरे होंगे दर्ज

बिलासपुर। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अन्तर्गत प्रश्न 23 और 24 में लोगों के स्थान परिवर्तन ब्यौरे प्राप्त किये जायेंगे। इसके अन्तर्गत ग्रामीण से नगरीय स्थान परिवर्तन या देश के एक भाग से दूसरे भाग में स्थान परिवर्तन की जानकारी दर्ज होगी।
कलेक्टर श्री सोनमणि बोरा ने जनगणना कार्य में लगे हुए चार्ज अधिकारियों, प्रगणकों व सुपरवाईजरों को स्पष्ट किया है कि, ऐसे व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या होती है जो कि काम के लिए विवाह तथा अन्य कारणों से अपना निवास स्थान गांव से नगर अथवा अन्य गांव अथवा नगर में बदलते रहते है। यह अदला-बदली जिसमें निवास गांव व नगर से अन्य गांव व नगर में परिवर्तित होता है, स्थान परिवर्तन कहलाता है। धार्मिक स्थलों, सरकारी दौरा, भ्रमण, चिकित्सा उपचार आदि जैसी प्रकृति के पूर्णत: अस्थायी परिवर्तन को स्थान परिवर्तन नहीं माना जायेगा। कलेक्टर श्री बोरा ने कहा क्योंकि उक्त कारणों में व्यक्ति का निवास स्थान परिवर्तन नहीं होता है। स्थान परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को प्रवासीय माना जायेगा।
जनगणना के प्रयोजन के लिए स्थान परिवर्तन करने वाले दो प्रकार के होते है पहला - जन्मस्थान के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वाले और दूसरा - पूर्व निवास स्थान के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वाले । प्रश्न 23 में जन्मस्थान के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वालों के ब्यौरे एकत्रित किये जायेंगे । जबकि प्रश्न 24 से 26 में पूर्व निवास स्थान के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वालों के ब्यौरे प्राप्त किये जायेंगे। जन्मस्थान में गांव अथवा नगर, जिला और राज्य का वर्तमान नाम लिखा जायेगा। यदि कोई व्यक्ति देश में रेलगाड़ी या बस या नाव या हावाई जहाज, आदि में पैदा हुआ हो तो इस प्रश्न में उस गांव, नगर, जिले और राज्य, संघ राज्य क्षेत्र का मौजूदा नाम लिखे जहां जन्म को पंजीकृत कराया गया हो। यदि जन्म को पंजीकृत न कराया गया हो, तो इसमें उस प्रशासनिक क्षेत्र के विवरण दर्ज करें, जहां व्यक्ति का जन्म हुआ है। जो व्यक्ति गणना के गांव या नगर से बाहर लेकिन देश में ही पैदा हुआ हो, उसके उस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के वर्तमान नाम का पता लगाकर जहां उसका जन्म हुआ था, प्रश्न 23 में दर्ज किये जायेंगे।

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